| 1. | धारा-16-ए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम इस प्रकार हैः-श्ख्16. ।
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| 2. | खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का नियम-44-ए इस प्रकार हैः-श्44. ।
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| 3. | खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम विशेष अधिनियम है।
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| 4. | खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
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| 5. | कितनों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की जानकारी है?
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| 6. | शीतल पेय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में शामिल नहीं है.
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| 7. | शीतल पेय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में शामिल नहीं है.
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| 8. | खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-13 (2) का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।
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| 9. | खेसारी दाल का प्रयोग नियम-44-ए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अर्न्तगत वर्जित है।
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| 10. | धारा-20 (ए) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में विशिष्ट रुप से प्राविधान किया गया है।
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